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अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह अप्रैल, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण माह अप्रैल, 2024 में आयुक्त महोदय, खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ के कार्यालय से जारी नियमानुसार जिलाधिकारी व नोडल/पर्यवेक्षणीय अधिकारी करवाएंगे की उपस्थिति में होगा

आयुक्त महोदय, खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक-1543/आ०पू०रा०- निःशुल्क वितरण / 2024 दिनांक 10 अप्रैल, 2024 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह अप्रैल, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का माह अप्रैल, 2024 में दिनांक 13.04.2024 से 29.04.2024 तक अन्त्योदय कार्डधारको को 14 किग्रा0 गेहूँ व 21 किग्रा0 चावल (कुल 35 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारको को उनके कार्ड से सम्बद्ध प्रत्येक यूनिट पर 02 किग्रा० गेहूँ व 03 किग्रा० चावल (कुल 05 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति यूनिट निःशुल्क वितरण ई-वेईंग लिंक्ड ई-पॉस मशीन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित नोडल / पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार कराया जायेगा। उक्त गेहूँ व चावल के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल OTP वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की तिथि वितरण की अन्तिम तिथि 29.04.2024 होगी। उक्त निःशुल्क वितरण हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा दुकानवार / क्षेत्रवार पर्यवेक्षणीय / नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया गया है कि वह अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत उचित दर दुकानों पर सतर्क निगरानी रखेंगे और भ्रमणशील रहकर आकस्मिक निरीक्षण करेंगे तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी कार्यालय एवं जिला पूर्ति कार्यालय में आख्या उपलब्ध करायेंगे।
अतः उपरोक्त के क्रम में जनपद के सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार निःशुल्क खाद्यान्न (गेहूँ व चावल) दिनांक 13.04.2024 से 29.04. 2024 के मध्य सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से ई-पॉस मशीन के माध्यम से प्राप्त कर लें। समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों अनुपालन करते हुए अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारको को आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से दुकानों पर नियुक्त पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करेंगे।

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